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एसआई की हत्या के प्रयास के 8 आरोपियों को 7 साल कारावास और अर्थदण्ड की सजा

Pratapgarh
एसआई की हत्या के प्रयास के 8 आरोपियों को 7 साल कारावास और अर्थदण्ड की सजा
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प्रतापगढ़। विशिष्ठ न्यायाधीश न्यायालय अजा/अजजा (अ.नि.प्र.) एवं अपर सेशन न्यायाधीश, पूरण सिंह ने हत्या के प्रयास के 8 आरोपियों को 7 वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी शांतिलाल पिता मेघजी मीणा, राजू पिता शंकरलाल मीणा, बंशी पिता नाकू मीणा, नारायण पिता कालू मीणा, कालू पिता भोगजी मीणा, लक्ष्मण पिता बारीया मीणा निवासी मालिया, नाकूराम पिता भाणजी मीणा, शंकर पिता गौतम मीणा निवासी पीपलदा, थाना पीपलखूंट को 7 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रकरण अनुसार दिनांक 30 मई 2010 को नाथूलाल पिता खातूराम मीणा निवासी कटूम्बी थाना दानपुर हाल एसआई थाना पीपलखूंट को सूचना मिली कि रूपचन्द के परिवार व रिश्तेदार नायन, मालिया व पीपलदा के लोग एक्सीडेंट की घटना नहीं मान रहे है। रोड पर दूकानें, टापरो पर करीब सौ आदमी लट्ठ हथियारों से लैस होकर तोड़ फोड़ कर लूट पाट कर रहे हैं। एसआई नाथूलाल मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। इस दौरान अभियुक्तों ने पुलिस जाब्ते पर ही हमला कर दिया और जान से मारने की नियत से ऐसा ही के सिर पर लाठियों से वार किया। जाप्ता पर पत्थर फैंके व गाड़ियों की तोड़ फोड़ की। इस पर मामला थाना पीपलखूंट पर दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई। अभियोजन की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए 11 गवाह व 24 फर्दें प्रदर्शित कराई गई।
बहस सुनने के बाद, आरोप साबित, सुनाई सजा
दोनो पक्षों की बहस सुनने की पश्चात अभियुक्तों पर आरोपित अपराध साबित मानते हुए अभियुक्तों को धारा 147 भादसं. में 1 वर्ष कारावास व 1 हजार रुपए, धारा 148 भादसं. 2 वर्ष का कारावास व 2 हजार रुपए, 332/149 भादसं. में 2 वर्ष कारावास व 2 हजार रुपए, 353/149 भादसं. में 1 वर्ष व 1 हजार रुपए, 333/149 भादसं में 5 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपए तथा धारा 307/149 भादसं. में 7 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।राज्य पक्ष की ओर से विशिष्ठ लोक अभियोजक प्रकाश शर्मा ने पैरवी की।

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