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रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा: 5 लाख रुपए का लगाया जुर्माना, किडनैप कर दिया था वारदात को अंजाम

Dungarpur
रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा: 5 लाख रुपए का लगाया जुर्माना, किडनैप कर दिया था वारदात को अंजाम
@HelloPratapgarh - Dungarpur -

डूंगरपुर में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने 10 साल की मासूम से रेप और हत्या के मामले दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं दोषी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में पुलिस ने 20 दिन में चालान पेश किया। वहीं 70 दिन में सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश संजय कुमार भटनागर ने ये फैसला सुनाया है।

स्पेशल पोक्सो कोर्ट के सरकारी वकील योगेश कुमार जोशी ने बताया कि मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र का है। मृतका की मां ने सदर थाने में रिपोर्ट दी कि 29 जून 2022 की रात को नाबालिग बेटी घर में सोई थी। रात को नाबालिग गायब हो गई और दूसरे दिन शाम को उसका शव गांव में एक पुलिया के नीचे लहूलुहान हालत में मिला। मृतका की मां की रिपोर्ट पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं एसएफएल से जुटाए सबूत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस ने गांव के ही पूर्व सरपंच के पोते जितेंद्र उर्फ जीतू को डिटेन कर पूछताछ की, लेकिन वह वारदात की बात कबूलने से मना करता रहा। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी का डीएनए टेस्ट करवाया। डीएनए टेस्ट के बाद मामले का खुलासा हुआ।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केवल 20 दिन में अपनी जांच पूरी करते हुए पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। वहीं डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने भी मामले की 70 दिन में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी जितेन्द्र को दोषी माना। शनिवार को न्यायाधीश संजय कुमार भटनागर ने दोषी जितेन्द्र को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं दोषी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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