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कोरोना को लेकर एसडीएम ने ली बैठक, बिना सूचना के शादी के आयोजन पर लगेगा पांच हजार का जुर्माना,बिना मास्क वालों के कटेंगे चालान

छोटीसादड़ी
कोरोना को लेकर एसडीएम ने ली बैठक, बिना सूचना के शादी के आयोजन पर लगेगा पांच हजार का जुर्माना,बिना मास्क वालों के कटेंगे चालान
@HelloPratapgarh - छोटीसादड़ी -

छोटीसादड़ी। जिला कलक्टर के आदेशानुसार बुधवार को एसडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा की अध्यक्षता में कोरोना महामारी के संक्रमण के संबंध में बैठक हुईं। बैठक में तहसीलदार सुन्दरलाल कटारा, विकास अधिकारी लक्ष्मण खटीक, धोलापानी थानाधिकारी, समस्त ब्लॉक लेवल अधिकारी एवं समस्त ग्राम विकास अधिकारी एवं समस्त भु.अ.नि. एवं पटवारी एवं समस्त पीईईओ. छोटीसादडी शहरी क्षेत्र में होटल/रिसोर्ट/धर्मशाला प्रबंधक द्वारा भाग लिया गया। एसडीएम ने बताया कि कोरोना वायरस का संक्रमण निरंतरण बढ रहा है।  देवउठनी से विवाह के आयोजन कार्यक्रम भी बढ रहे है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन एवं कोरोना बचाव के लिए मेडिकल प्रॉटोकाल का पुर्ण ध्यान रखा जावे।शहरी क्षेत्र में तीन टीमों का गठन किया गया जो बिना मास्क एवं सोशियल डिस्टेंसिंग की पालना नही कर रहे है उनके जुर्माना आरोपित करने के लिए टीम का गठन किया गया। टीम में नगरपालिकाकर्मी, राजस्व कर्मी एवं पुलिसकर्मी शामिल किये गये। यदि कोई बिना मास्क घुमता है,तो 500 रूपये का जुर्माना आरोपित किया जावेगा। विवाह के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन की पालना नही करते है,तो उनके विरूद्व कार्यवाही की जावेगी। शादीयों के लिए  जिला कलक्टर द्वारा नामित उपखण्ड अधिकरी को सुचना देनी अनिवार्य होगी। यदि कोई सुचना नही देता है। और शादी का आयोजन किया जा रहा है,तो उसके विरूद्व 5 हजार रूपये का जुर्माना आरोपित किया जावेगा। यह निर्देश समस्त ग्राम विकास अधिकारीयों को ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी प्रदान किये गये जिसके प्रभारी विकास अधिकारी को बनाया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन में 100 से अधिक भीड होने पर 25 हजार रूपये का जुर्माना आरोपित किया जावेगा। साथ ही सभी रिसोर्ट प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि प्रवेश द्वार एवं निकास द्वारा पर सेनेटाईजर की व्यवस्था की जावे। मेन गेट पर नो मास्क के प्रवेश निषेध दो गज की दुरी बनाए रखे का फलेक्श लगाया जावे। आयोजन स्थल पर स्किंनिग एवं स्वच्छता की सुनिश्चिता की जावें। मानव सम्पर्क में आने वाली सभी चीजे यथा रेलिंग्स, डोर हैण्डलस आदि बार-बार सेनिटाईज करवाना सुनिश्चित करे। कार्यक्रम के दौरान फेस कवर अनिवार्य होगा एवं सोशियल डिस्टेंसिंग की पालना की जावे। यदि सभी निवासियों/होटल्स/मेरिज गार्डन संचालको व्यवस्थापकों को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की पुर्णतः पालना की जावे अन्यथा यदि उल्लघंन करता है,तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक के सु-संगत विधिक प्रावधानों अभियोजित किया जाएगा।

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