Home News Business

1 अप्रैल से क्या-क्या नियम बदलने वाले हैं? जानिए आपकी जेब पर क्या फर्क पड़ेगा

National
1 अप्रैल से क्या-क्या नियम बदलने वाले हैं? जानिए आपकी जेब पर क्या फर्क पड़ेगा
@HelloPratapgarh - National -
1 अप्रैल से देश में काफी कुछ बदलने जा रहा है. बहुत से नियम बदलने वाले हैं और इनका असर होगा सीधा आपकी जेब पर, घर के बजट पर. चाहे आपकी सैलरी की बात हो, या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑटो पेमेंट की सुविधा. EPF में एक निर्धारित सीमा से अधिक निवेश करने का प्लान हो या पोस्ट ऑफिस खाते से लेनदेन का विचार. इन सारी चीजों को लेकर कई अहम बदलाव होने वाले हैं. तो इस खबर में हम आपको ऐसे ही कुछ बदलावों की जानकारी देने वाले हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं.
फोटो सोर्स- आजतक

कई बैंकों की चेकबुक बंद हो जाएगी

1 अप्रैल से 8 बैंकों की चेकबुक बंद हो रही है. दरअसल देना बैंक, विजया बैंक, आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, सिंडिकेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का दूसरे बैंकों में विलय हो गया है. इसी वजह से इन 8 बैंकों की चेकबुक अब बंद की जा रही है. हालांकि सिंडिकेट बैंक की चेकबुक 30 जून तक वैध मानी जाएगी. आपको बता दें कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को PNB के साथ मर्ज किया गया है. सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक के साथ मर्ज किया गया है. देना बैंक और विजया बैंक को BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज किया गया है. आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज किया गया है. इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ मर्ज किया गया है.

फोटो सोर्स- आजतक

बदलेगी आपकी सैलरी, नए लेबर लॉ होंगे लागू

1 अप्रैल से नए लेबर लॉ लागू होने वाले हैं. इन नए लेबर कोड्स के कारण आपकी सैलरी में भी बदलाव देखने को मिलेगा. आपको अप्रैल की जो सैलरी मिलेगी वो नए स्ट्रक्चर पर बनी होगी. नए नियमों के तहत सभी भत्तों को 50% पर कैप करना होगा. मतलब ‘बेसिक सैलरी’ वाला हिस्सा CTC का 50% या अधिक होना ज़रूरी होगा. लेबर कोड्स के नए प्रस्तावित नियमों के जरिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से सप्ताह में चार कार्यदिवस का विकल्प चुन सकते हैं. मतलब हफ्ते में 48 घंटे काम करना है तो चार दिन 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम कर सकते हैं. बाकी तीन दिन छुट्टी. नए नियम लागू होने के बाद महिलाएं कंपनियों में सभी प्रकार की जॉब करने की हकदार बन सकेंगी.

फोटो सोर्स- आजतक

75 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को रिटर्न से छूट

1 अप्रैल से बुजुर्गों को रिटर्न भरने की मेहनत से राहत मिलेगी. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बुजुर्गों के लिए ऐलान करते हुए कहा था कि 75 साल से ज्यादा आयु वालों को ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) नहीं फाइल करनी पड़ेगी. बहुत सारे लोगों ने समझा था कि अब टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है.  होगा ये कि बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कवायद से मुक्ति मिलेगी परंतु वह भी तब, जब उन्होंने अपने ऊपर बन रहे टैक्स बोझ को अपने बैंक को पहले ही बता दिया हो. 75 साल से अधिक के ऐसे बुजुर्ग, जिनकी आय का साधन पेंशन है, उन्हें ITR नहीं फाइल करना होगा. वो अपने बैंक में अपने टैक्स की देनदारी को सोर्स पर ही कटवा सकते हैं. सीधी बात यह कि पैसों में किसी भी तरह बचत नहीं मिल रही.

फोटो सोर्स- आजतक

कार में दो एयरबैग अब जरूरी होंगे

1 अप्रैल, 2021 के दिन या उसके बाद बनाई गई हर कार में आगे की दोनों सीटों के लिए एयरबैग लगाना जरूरी होगा. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने यह भी कहा है कि कार के जो मॉडल्स बिना एयरबैग के बेचे जा रहे हैं, उनमें 31 अगस्त, 2021 तक आगे की दोनों सीटों में एयरबैग लगवा लिए जाएं. सरकार का कहना है कि 31 अगस्त 2021 के बाद किसी भी ऐसी कार का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, जिसके आगे की दोनों सीटों के लिए एयरबैग्स न हों. बता दें कि जुलाई 2019 से सरकार ने सभी गाड़ियों में ड्राइविंग सीट पर एयरबैग लगाना अनिवार्य कर दिया था. नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA) की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कार में फ्रंट सीट पर एयरबैग लगे हों, तो ड्राइवर और साथ बैठे पैसेंजर के मरने का खतरा 29-32 फीसदी तक कम हो जाता है.

फोटो सोर्स- आजतक

45 से ऊपर वालों को मिलेगी कोरोना वैक्सीन

1 अप्रैल 2021 से 45 साल के अधिक उम्र के सब लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे. इसके लिए उन्हें अब को-मॉर्बिडिटी यानी पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त होने का सर्टिफ़िकेट नहीं देना पड़ेगा. इस फैसले से पहले भी 45 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति कोरोना का टीका लगवा सकते थे. लेकिन इसमें उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जा रही थी, जो पहले से किसी को-मॉर्बिडिटी से प्रभावित थे. इसके पहले केंद्र सरकार ने 22 मार्च को वैक्सीन के दोनों डोज़ के बीच दिनों का अंतर भी बढ़ा दिया था. पहले 28 दिनों पर दूसरा डोज़ दिया जाता था. अब नए आदेश के मुताबिक, 6-8 हफ़्तों तक का गैप रखना है.

फोटो सोर्स- आजतक

डाकघर खाते से लेनदेन पर चार्ज लगेगा

अगर आपका डाकघर में बचत खाता है तो आपको भी 1 अप्रैल से नए नियम को फॉलो करना होगा. इस नए नियम के मुताबिक अगर बचत खाते से एक महीने में 4 बार नकदी निकाली जाती है, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा लेकिन अगर 5वीं बार आपने पैसा निकाला तो निकासी का 0.50 प्रतिशत निकासी शुल्क देना होगा. बचत खाते में हर महीने 25 हजार रुपये तक की निकासी बिना शुल्क हो सकती है लेकिन इससे अधिक निकासी होने पर 0.50 प्रतिशत यानी 25 रुपये निकासी शुल्क देना होगा. यही नहीं अगर आप अपने खाते में 10 हजार रुपये महीने से अधिक जमा करते हैं तो भी जमा की जाने वाली राशि का 0.50 प्रतिशत देना होगा.

फोटो सोर्स- आजतक

डेबिट-क्रेडिट कार्ड से ऑटो पेमेंट होगा बंद

अगर आपने अपने कुछ पेमेंट डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑटो मोड पर लगा रखे हैं तो 1 अप्रैल से ये सुविधा बंद होने जा रही है. अक्सर लोग नेटफ्लिक्स, मोबाइल, बिजली आदि के बिलों को ऑटो पेमेंट मोड में डाल देते हैं. यानी आपके कार्ड के माध्यम से अपने आप पेमेंट हो जाता है. आपको ये बात केवल स्टेटमेंट में पता चलती है. ना कोई ओटीपी आता और ना ही कोई नोटिफिकेशन. ऐसे में फ्रॉड को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने नए नियम बनाए हैं. पेमेंट ड्यू डेट से 5 दिन पहले ग्राहकों को एक नोटिफिकेशन भेजना होगा, जिस पर कस्टमर की मंजूरी जरूरी होगी. 5000 से अधिक की पेमेंट पर OTP की भी जरूरत होगी. ये पूरी कवायद इसलिए की जा रही है ताकि ग्राहकों को अतिरिक्त सुरक्षा दी जा सके.

फोटो सोर्स- आजतक

रिटर्न न भरने पर दोगुना TDS लगेगा

अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल 2021 से आपको दोगुना TDS देना होगा. इस नए नियम के मुताबिक जो लोग ITR नहीं फाइल करेंगे उन पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी TCS भी अधिक लगेगा. दरअसल इस बार के बजट में आयकर अधिनियम की धारा 206AB और 206CCA में विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं. इन नए नियमों के तहत उन लोगों का TDS अधिक कटेगा जो ITR फाइल नहीं करते हैं. और आसान शब्दों में कहें तो सरकार देश में टैक्सपोयर्स की संख्या बढ़ाना चाहती है और अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आने के बाद भी ITR नहीं भरते है तो बैंक जमा पर दोगुना TDS भरना होगा. इसके अलावा कंसलटेंसी आदि से होने वाली आमदनी पर 10 फीसदी TDS कटेगा.

फोटो सोर्स- आजतक

EPF में ढाई लाख तक निवेश ही टैक्स फ्री

वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जो खाताधारक साल में ढाई लाख रुपये से ज्यादा PF जमा करते हैं, उनके PF पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा. बता दें कि प्रॉविडेंट फंड ऐक्ट 1925 के सेक्शन 10 के क्लॉज-11 के तहत अब तक ये प्रावधान था कि PF अकाउंट में जमा की गई रकम को पूरी तरह टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा. लेकिन अब इस प्रावधान को बदल दिया गया है. बदला हुआ नियम एक अप्रैल 2021 से लागू होगा. EPF पर फिलहाल 8.5 फीसदी ब्याज मिल रहा है. 2019-20 तक ब्याज दर 8.65 फीसदी थी, जिसे सरकार ने घटाकर 8.50 फीसदी कर दिया था.

शेयर करे

More news

Search
×