1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम इसलिए 31 मार्च तक ही करले अपने काम, जानना जरूरी
बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल और गैस के दाम
सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोल-डीजल से लेकर गैंस सिलेंडर के नए रेट जारी करती है. मार्च में LPG गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder) की कीमत में 50 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई थी. इसके साथ ही कमर्शियल सिलिंडर की कीमत में 350 रुपये का इजाफा किया गया था. अगले महीने एक बार फिर गैस की कीमतों में बदलाव (Gas Prices Change) हो सकता है.
1. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर महंगा होगा सफर
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (Delhi-Meerut Expressway) पर एक अप्रैल से सफर महंगा हो जाएगा। एनएचएआई ने टोल की दरों में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। अब दिल्ली से मेरठ के लिए चार पहिया निजी वाहनों से 160 रुपये टोल की वसूली होगी। वहीं, व्यवसायिक वाहनों पर 15 रुपये से 50 रुपये तक बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए एनएचएआई की ओर से टोल कंपनी को सर्कुलर जारी कर दिया है। इसके अनुसार 31 मार्च की आधी रात अर्थात एक अप्रैल से टोल की नई दरें लागू होगी।
2. दिव्यांगों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र जरूरी होगा
दिव्यांगों को 17 सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक अप्रैल से अनिवार्य रूप से केंद्र द्वारा जारी दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यूडीआईडी) संख्या का उल्लेख करना होगा। सरकार ने कहा कि जिनके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है, उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ यूडीआईडी नामांकन संख्या (केवल यूडीआईडी पोर्टल से उत्पन्न) प्रदान करनी होगी।
3. नई कर व्यवस्था में मामूली राहत लागू होगा
सरकार ने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को कुछ राहत दी है। इसके लिए वित्त विधेयक (finance bill ) में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था दी है कि सात लाख रुपये से ऊपर कुछ अतिरिक्त आय पर ही कर का भुगतान करना होगा। नया नियम एक अप्रैल से प्रभाव में आएगा। नई कर व्यवस्था में यदि किसी करदाता की वार्षिक आय सात लाख रुपये है तो कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन यदि आय सात लाख 100 रुपये है तो इस पर 25,010 रुपये का टैक्स देना पड़ता। 100 रुपये की इस अतिरिक्त आय की वजह से करदाताओं को यह कर चुकाना पड़ता है, इसीलिए ऐसे करदाताओं को मामूली राहत देने का प्रस्ताव किया गया है।
4. हॉलमार्क नंबर के बिना सोने की बिक्री नहीं होगी
सोने की बिक्री के नियम में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक अप्रैल से ज्वेसर केवल उसी आभूषण को बचे पाएंगे, जिस पर छह अंकों वाला हॉलमार्क यूनिक आईडी (एचयूआईडी) नंबर दर्ज होगा। ग्राहकों के हितों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। इससे पहले एचयूआईडी वैकल्पिक था। हालांकि ग्राहक पुरानी ज्वैलरी को बिना हॉलमार्क के निशान को भी बेच पाएंगे।
5. ज्यादा प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी पर देना होगा टैक्स
अगर आप पांच लाख रुपये से अधिक की सालाना बीमा पॉलिसी को खरीदने वाले हैं तो नई वित्त वर्ष में आपकी जेब पर भार बढ़ जाएगा। सरकार ने बजट 2023 में यह ऐलान किया था कि सालाना पांच लाख रुपये से अधिक प्रीमियम वाली बीमा स्कीम से होने वाली कमाई पर अब एक अप्रैल 2023 से टैक्स देना होगा। इसमें यूलीप योजना को शामिल नहीं किया गया है।
6. कई कंपनियों की कारें हो जाएंगी महंगी
भारत स्टेज-2 के लागू होने के साथ ही ऑटोमोबाइल कंपनियों की लागत बढ़ने वाली है। ऐसे में कई कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू , टोयोटा और ऑडी की गाड़ियों की कीमत में वृद्धि होने जा रही है। इन सभी कंपनियों ने अपनी नई दरें 1 अप्रैल, 2023 से लागू करने का फैसला किया है। अलग-अलग कंपनियों की कारें 50,000 रुपये तक का महंगी हो सकती हैं।
7. पैन-आधार लिंक नहीं करने पर 10 हजार जुर्माना
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन नंबर और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम समयसीमा 31 मार्च 2023 निर्धारित की है। आयकर विभाग के अनुसार, यदि इस तिथि तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया तो पैन कार्ड एक अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। यही नहीं ऐसे लोग शेयर बाजार में निवेश भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद पैन नंबर को दोबारा सक्रिय करने और आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 10 हजार रुपये बतौर जुर्माना देना पड़ेगा। सरकार ने अब इसकी तारीख आगे बढ़ा दी है जो कि अब 30 जून है, इसके बाद यह जुर्माना लगेगा।
8. डीमैट खाते के लिए नॉमिनी जरूरी
अगर आप शेयर बाजार में पैसा निवेश करते हैं तो 31 मार्च तक हर हाल में अपने डीमैट खाते में नॉमिनी का नाम दाखिल अनिवार्य रूप से जोड़ दें। ऐसा न करने की स्थिति में डीमैट खाते को बंद कर दिया जाएगा। बाजार नियामक सेबी के मुताबिक डीमैट और ट्रेडिंग खाते के में नॉमिनी को जोड़ना आवश्यक है।
9. म्यूचुअल फंड में भी नॉमिनी जोड़ना आवश्यक
म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनी दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है। यदि कोई निवेशक 31 मार्च 2023 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो उसका म्यूचुअल फंड खाता बंद कर दिया जाएगा। उनका निवेश रुक जाएगा और कोई लेनदेन नहीं हो पाएगा। म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए आपको अपने म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा।
10. LPG, CNG, PNG के दामों में संशोधन (LPG, CNG, PNG Price)
हर महीने की पहली तारीख को देश में पेट्रोलियम कंपनियां तेल और गैस के दामों में संशोधन करती हैं. हो सकता है कि इस बार भी तेल के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिले. आपके कुकिंग गैस सिलिंडर और कॉमर्शियल गैस सिलिंडर के दामों पर नजर रहेगी.
11. बैंक कब-कब रहेंगे बंद (Bank Holidays in April 2023)
अप्रैल में बैंकों के लिए कुल 15 दिनों की छुट्टियां पड़ेंगी. इसमें त्योहार, जयंती और सप्ताहांत की छुट्टियां शामिल हैं. महीने की शुरुआत ही छुट्टी के साथ हो रही है. अप्रैल में इस बार अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती, ईद-उल-फित्र सहित कई और मौकों पर बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा कुल सात दिनों की वीकेंड की छुट्टियां भी हैं. आप यहां क्लिक करके पूरी लिस्ट देख सकते हैं.
12. Debt Mutual Fund में नहीं मिलेगा LTCG टैक्स बेनेफिट (Debt Mutual Fund Tax Rules)
डेट म्यूचुअल फंड में निवेश टैक्स के लिहाज से फायदेमंद माना जाता था. लेकिन शुक्रवार को लोकसभा में पास फाइनेंस बिल में इसे LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दायरे से बाहर कर दिया गया है. इक्विटी में कम निवेश करने वाले डेट म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म टैक्स बेनेफिट नहीं देने का प्रस्ताव आ गया है. अब ऐसे डेट फंड जो इक्विटी में अपनी संपत्ति का 35 फीसदी से कम निवेश करते हैं उन्हें लंबी अवधि के टैक्स लाभ से वंचित किया जा सकता है. इसपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. ऐसी म्यूचुअल फंड योजनाओं के निवेशक जो अपनी संपत्तियों का 35 फीसदी इक्विटी शेयरों में निवेश करते हैं उन पर उनकी स्लैब के मुताबिक टैक्स लगेगा.
13. NSE पर लेनदेन शुल्क में 6% की बढ़ोतरी वापस लेगा
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 1 अप्रैल से नकद इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेगमेंट में लेनदेन शुल्क में छह प्रतिशत की वृद्धि को वापस लेने का फैसला किया है. अतिरिक्त शुल्क एक जनवरी, 2021 को प्रभावी हुआ था. उस समय बाजार की कुछ अनिवार्यताओं को देखते हुए एनएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट (एनएसई आईपीएफटी) कॉर्पस को आंशिक रूप से बढ़ाने के लिए लगाया गया था. एनएसई ने शुक्रवार को बयान में कहा कि उसके निदेशक मंडल ने बीते गुरुवार को अपनी बैठक में लेनदेन शुल्क में छह प्रतिशत की वृद्धि को वापस लेने का फैसला किया.
1 अप्रैल से बदल जाएंगे इनकम टैक्स से जुड़े ये 7 नियम
Income Tax Rules 2023 नए वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से इनकम टैक्स से जुड़े बहुत-से नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इससे कुछ सेगमेंट में करदाताओं को लाभ मिलने वाला है तो कुछ नियमों से टैक्स का बोझ बढ़ सकता है। चलिए इन नियमों को जानते हैं।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Income Tax Rules 2023: 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाएगी और इसके साथ ही इनकम टैक्स के नियमों में कई बदलाव आने वाले हैं। इनमें नई कर व्यवस्था से लेकर इनकम टैक्स स्लैब में होने वाले बदलाव, म्यूचूअल फंड की नई कैटेगरी और जीवन बीमा के टैक्स भुगतान में शामिल होने जैसे बहुत-से नियम जुड़े हैं। तो चलिए जानते हैं कि 1 अप्रैल से टैक्स से जुड़े किन नियमों में बदलाव होने वाले हैं।
1. नई आयकर व्यवस्था
1 अप्रैल 2023 से टैक्स का भुगतान करने वाले लोगों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। आयकर अधिनियम के तहत नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को डिफॉल्ट कर दिया गया है। वहीं, पुरानी कर व्यवस्था में रहने के लिए करदाता अभी भी सक्षम होंगे। हालांकि, इसके लिए अब उन्हें आवेदन करना होगा।
अप्रैल 2023 से कर छूट की सीमा को बढ़ा दिया जा रहा है। नई टैक्स व्यवस्था के आने से अब करदाताओं को सात लाख तक की आय पर किसी भी तरह के टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, जबकि पहले यह सीमा पांच लाख रुपये तक थी।
3. बदल जाएंगे टैक्स स्लैब
1 अप्रैल से अगर करदाता पुरानी कर व्यवस्था को नहीं चुनते हैं तो उनके टैक्स स्लैब में बदलाव आने वाला है। इस तरह टैक्स भुगतान में भी बदलाव आ जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत स्लैब कुछ इस तरह से हैं-
- 0 से 3 लाख - कोई कर भुगतान नहीं
- 3 से 6 लाख - 5%
- 6 से 9 लाख - 10%
- 9 से 12 लाख - 15%
- 12 से 15 लाख - 20%
4. डेट म्यूचुअल फंड पर लगने वाला टैक्स
1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड (Debt Mutual Funds) को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तौर पर टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि इंडेक्सेशन के साथ 20 टैक्स और बिना इंडेक्सेशन के 10 प्रतिशत टैक्स जैसे लाभ समाप्त हो जाएंगे। बता दें कि इस कदम से निवेशकों को दीर्घावधि कर लाभ से वंचित होना पड़ेगा, जिसने इस तरह के निवेश को लोकप्रिय बनाया था।
5. जीवन बीमा पर लगेगा टैक्स
अब तक आप यह सुनते आए हैं कि बीमा में निवेश टैक्स से बचने के उपायों में से एक है, पर 1 अप्रैल से इसमें एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 5 लाख रुपये से अधिक के वार्षिक प्रीमियम आय अब 1 अप्रैल 2023 से कर योग्य होंगे।
6. वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा ज्यादा लाभ
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Savings Scheme) के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा फायदा मिल सकेगा। वहीं, मासिक आय योजना ( Monthly Income Scheme) के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खातों के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दी गई है।
7. E-Gold रसीद को लेकर बदल गए नियम
नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने के साथ ही भौतिक सोने को ई-स्वर्ण रसीद में बदलने पर कोई पूंजीगत कर लाभ नहीं मिलेगा। इसकी जानकारी वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट 2023 को पेश करते हुए दिया था।